10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे

10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे… RBI ने बताया- बस करना होगा ये काम

10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे

10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे

नई दिल्ली। अगर आपके साथ भी ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड का कोई मामला हुआ है, जिसमें आपको पैसों का नुकसान उठाना पड़ा है, तो यह खबर आपके लिए है। अब आप कुछ प्रक्रिया का पालन करके अपने पैसों के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ठगी से संबंधित सूचना अपने बैंक को देते हैं तो, बैंक 10 दिनों के अंदर आपके नुकसान की भरपाई करेगा।

मौजूदा वक्त में बैंकिंग और वित्तीय संबंधित ज्यादातर काम ऑनलाइन या डिजिटल जरिए से ही किए जाते हैं। लेकिन, इसी के साथ लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड के काफी मामले सामने आए थे। पिछले साल 2.7 करोड़ से भी ज्यादा वयस्क लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं हुई थीं।

ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने वाले लोग लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारियों के जरिए लोगों के पैसे पर हाथ साफ कर देते हैं। हालांकि, आप कुछ प्रक्रिया का पालन करके अपने पैसों की वसूली भी कर सकते हैं।ज्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को फर्जी वेबसाइटों के जरिए अंजाम दिया जाता है। बैंकिंग मानकों के मुताबिक, ऐसी घटनाओं का शिकार होने वाले लोग, चोरी हुए पैसों की पूरी प्रतिपूर्ति के हकदार होते हैं। ऐसी घटनाओं के मामलों में लोगों को तुरंत ही अपने बैंक या संबंधित संस्थान को सूचित करना चाहिए।

Reserve Bank Of India (RBI) के मुताबिक, अगर आपको अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के कारण पैसों का नुकसान उठाना पड़ा है और अगर आप तुरंत ही बैंक को मामले की सूचना देते हैं तो, आपके पैसों की भरपाई की जाएगी।

अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों के वित्तीय धोखाधड़ी के मामले का बीमा लेकर रखते हैं। अवैध धन हस्तांतरण की वजह से पैसों का नुकान उठाने पर ग्राहकों को तुरंत ही अपने बैंक को इस बारे में बताना चाहिए। इसके बाद बैंक ग्राहक के जोखिम को सीमित करते हुए तुरंत ही इसकी सूचना बीमा कंपनी को देगा। आम तौर पर 10 दिनों के अंदर ही बैंक की तरफ से आपके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। अनधिकृत लेनदेन की भरपाई आमतौर पर बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है।

हालांकि, आपको गैरकानूनी लेनदेन के तीन दिनों के भीतर अपने बैंक को सूचित करना होगा। अगर आप नुकसान के तीन दिनों के भीतर बैंक को सूचित नहीं करते हैं, तो आपको अधिकतम 25,000 रुपये ही नुकसान की भरपाई के तौर पर हासिल हो सकते हैं।